रांची: झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। राज्य सरकार ने नई उत्पाद नीति 2025 का मसौदा जारी कर दिया है, जिसके तहत सरकार खुदरा बिक्री से पूरी तरह हट जाएगी। अब शराब की बिक्री निजी व्यापारियों के माध्यम से होगी। झारखंड बिवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (JSBCL) सिर्फ थोक कारोबार संभालेगा, जबकि खुदरा बिक्री के लिए आवेदन लेकर लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन किया जाएगा।
अब मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी मिलेगी शराब
नई नीति के तहत सिर्फ पारंपरिक शराब दुकानों तक ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि बड़े मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी शराब बिक्री की अनुमति दी गई है।
डिपार्टमेंटल स्टोर्स: 2,000 वर्गफीट से बड़े स्टोर्स में उनके 10% हिस्से में शराब बेचने का लाइसेंस दिया जाएगा।
मॉल: 50,000 वर्गफीट से बड़े मॉल में कम से कम 200 वर्गफीट का क्षेत्र शराब बिक्री के लिए तय किया जाएगा।
मॉडल शॉप्स: सरकार मॉडल शॉप्स खोलने जा रही है, जहां केवल पॉपुलर ब्रांड की शराब उपलब्ध होगी।
शराब होगी महंगी, बढ़ेगा उत्पाद कर
सरकार ने नई नीति के तहत शराब पर अतिरिक्त उत्पाद कर लगा दिया है, जिससे 1 मार्च से कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी।
1 से 90 रुपये तक की शराब – 5 रुपये महंगी
91 से 950 रुपये तक की शराब – 10 रुपये महंगी
951 से 1,950 रुपये तक की शराब – 50 रुपये महंगी
1,951 रुपये से अधिक की शराब – 100 रुपये महंगी
क्या होगा असर?
सरकारी ठेकों की जगह निजी दुकानें खुलेंगी, जिससे शराब के दाम स्थिर रह सकते हैं, लेकिन ओवरचार्जिंग और कालाबाजारी की शिकायतें भी आ सकती हैं।
मॉल और स्टोर्स में शराब बिक्री से ग्राहकों को आसानी होगी, लेकिन इससे शराब की उपलब्धता भी बढ़ सकती है।
कीमतों में बढ़ोतरी से शराब प्रेमियों की जेब पर असर पड़ेगा।