केंद्र सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों और श्रमिकों के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।
क्या है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना?
प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना (PM-SYM) एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने ₹3,000 की न्यूनतम पेंशन प्रदान करती है। इस योजना में श्रमिकों को 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच नामांकन कराना होता है, और उनकी मासिक आय ₹15,000 से कम होनी चाहिए।
योग्यता और पात्रता
- आवेदक की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- मासिक आय ₹15,000 या उससे कम होनी चाहिए।
- ईपीएफ, ईएसआईसी या एनपीएस के सदस्य नहीं होने चाहिए।
- इनकम टैक्स दाता नहीं होना चाहिए।
- लाभार्थी के पास आधार कार्ड और बैंक खाता होना अनिवार्य है।
योगदान और लाभ
इस योजना में लाभार्थी को हर महीने एक निश्चित राशि का योगदान करना होता है, जो ₹55 से ₹200 तक हो सकता है। सरकार लाभार्थी के योगदान के बराबर राशि जमा करती है। उदाहरण के लिए:
- 18 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ने पर मासिक योगदान ₹55 होगा।
- 40 वर्ष की उम्र में योजना से जुड़ने पर मासिक योगदान ₹200 होगा।
- 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर ₹3,000 प्रति माह की पेंशन मिलेगी।
कैसे करें आवेदन?
- आवेदन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
- आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल नंबर साथ लेकर जाएं।
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के बाद योजना में पंजीकरण होगा।
- सफल पंजीकरण के बाद लाभार्थी को एक पेंशन कार्ड दिया जाएगा।
योजना के लाभ
सुरक्षित भविष्य: वृद्धावस्था में नियमित आय।
सरकार का योगदान: जितना योगदान श्रमिक करेगा, उतना ही सरकार देगी।
नो रिस्क इंवेस्टमेंट: यह योजना सरकार द्वारा संचालित है, इसलिए जोखिम नहीं है।
नॉमिनी सुविधा: लाभार्थी की मृत्यु के बाद, उसकी पत्नी को पेंशन का आधा हिस्सा मिलेगा।

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