बिरयानी खाने के बाद तीन लोग बीमार, गिरिडीह में फास्ट फूड दुकान पर ₹10 हजार का जुर्माना, कारोबार बंद

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गिरिडीह मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झरियागादी में एक ही परिवार के तीन लोगों के बिरयानी खाने के बाद बीमार होने की सूचना मिलने पर जिला प्रशासन हरकत में आया। उपायुक्त रामनिवास यादव के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने भंडारीडीह के समीप स्थित “झारखंड फास्ट फूड” दुकान का औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान प्रतिष्ठान में कई खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी खामियां मिलने पर विभाग ने संचालक पर ₹10 हजार का अर्थदंड लगाया और दुकान का खाद्य कारोबार तत्काल प्रभाव से बंद करा दिया।

निरीक्षण में खाद्य सुरक्षा टीम ने किचन, खाद्य निर्माण प्रक्रिया और स्वच्छता व्यवस्था की जांच की। इस दौरान किचन की दीवारें और एग्जॉस्ट फैन अत्यधिक गंदे पाए गए। वहीं, बिरयानी तैयार करने में इस्तेमाल किए जा रहे चिकन, मसाले और अन्य खाद्य सामग्री पहली नजर में संतोषजनक मिली। हालांकि, पेयजल की गुणवत्ता संबंधी जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई जा सकी। विभाग ने जांच के लिए चिकन बिरयानी का नमूना लेकर राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेज दिया है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जांच के दौरान प्रतिष्ठान में पेस्ट कंट्रोल प्रमाण-पत्र, कर्मचारियों का मेडिकल फिटनेस प्रमाण-पत्र और पेयजल गुणवत्ता रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं मिली। साथ ही किचन में आवश्यक साफ-सफाई और रंग-रोगन का अभाव पाया गया। इन कमियों को गंभीर मानते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।

विभाग ने प्रतिष्ठान संचालक को दो दिनों के भीतर सभी आवश्यक खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कर लिखित सूचना देने का निर्देश दिया है। पुनः निरीक्षण में संतोषजनक स्थिति मिलने के बाद ही दुकान को दोबारा संचालन की अनुमति दी जाएगी।

यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन के नेतृत्व में की गई। जिला प्रशासन ने नागरिकों से स्वच्छ एवं मानक अनुरूप प्रतिष्ठानों से ही खाद्य सामग्री खरीदने तथा किसी भी प्रकार की खाद्य गुणवत्ता या स्वच्छता संबंधी शिकायत की सूचना तुरंत संबंधित विभाग को देने की अपील की है।

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