दीपावली एवं महापर्व छठ के मद्देनज़र खाद्य सुरक्षा विभाग का सघन जांच अभियान, 22 दुकानों का निरीक्षण; 16 दुकानदारों को FSSAI लाइसेंस लेने का निर्देश…

Pintu Kumar
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गिरिडीह:- आगामी दीपावली एवं महापर्व छठ के अवसर पर आम नागरिकों को सुरक्षित, स्वच्छ एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, श्री रामनिवास यादव के निर्देशानुसार गिरिडीह जिले के खोरीमहुआ अनुमंडल अंतर्गत देवरी, तिसरी एवं गावां प्रखंडों में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया।

इस अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों एवं दुकानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, स्वच्छता व्यवस्था तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की। अभियान के दौरान कुल 22 दुकानों का निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, 16 दुकानदारों को नियमानुसार अनिवार्य FSSAI लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया गया।

जांच अभियान के दौरान ठेला-खोमचा संचालकों, फल एवं सब्जी विक्रेताओं, मिठाई एवं पनीर विक्रेताओं तथा होटल संचालकों को खाद्य पदार्थों के रखरखाव, निर्माण एवं बिक्री के दौरान साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया गया। खाद्य पदार्थों को धूल, गंदगी एवं अन्य बाहरी दूषित तत्वों से सुरक्षित रखने, स्वच्छ बर्तनों का उपयोग करने तथा ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया।

खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा खाद्य कारोबारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि मिठाई एवं अन्य खाद्य पदार्थों में केवल निर्धारित मानकों के अनुरूप अनुमत खाद्य रंगों का ही उपयोग करें। खाद्य पदार्थों में किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित रंग, मिलावटी सामग्री अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पदार्थों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों की बढ़ती मांग को देखते हुए कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता संबंधी नियमों का सख्ती से अनुपालन करने की हिदायत दी गई। इस संबंध में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी, श्री आशुतोष गहलौत ने खाद्य कारोबारियों को निर्देशित किया कि वे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का अनिवार्य रूप से पालन करें तथा आवश्यक पंजीकरण एवं लाइसेंस सुनिश्चित करें।

उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने, मिलावटी अथवा असुरक्षित खाद्य पदार्थों की बिक्री करने तथा निर्धारित नियमों की अवहेलना करने वाले खाद्य कारोबारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

 

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