मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य, महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी की नई अधिसूचना

महिला एवं बाल विकास विभाग ने जारी की नई अधिसूचना, 28-29 जनवरी को खाते में हस्तांतरित होगी राशि

Niranjan Kumar
2 Min Read
Highlights
  • मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में आधार प्रमाणीकरण अब अनिवार्य।
  • बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में विफलता पर आइरिस स्कैन और चेहरे की पहचान की सुविधाएं।
  • जनवरी माह की किस्त 28-29 जनवरी से महिला लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर होगी।
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रांची: झारखंड राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के तहत लाभ उठाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी की गई नई अधिसूचना के अनुसार, अब हर महिला को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ ही, आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। जिन महिलाओं के पास आधार कार्ड नहीं है, उन्हें पहले आधार पंजीकरण के लिए आवेदन करना होगा।

वैकल्पिक पहचान पत्र की सुविधा:

सरकार ने महिलाओं को किसी भी प्रकार की कठिनाई से बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था भी की है। यदि किसी महिला के पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसे 10 निर्धारित पहचान पत्रों में से किसी एक को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। इस निर्णय से उन महिलाओं को राहत मिलेगी, जिनके पास आधार पंजीकरण नहीं है या किसी कारणवश आधार का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हैं।

तकनीकी विकल्पों की उपलब्धता:

इसके अलावा, यदि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण में कोई समस्या आती है, तो सरकार ने आइरिस स्कैन और चेहरे की पहचान जैसी वैकल्पिक सुविधाएं भी प्रदान करने की घोषणा की है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी महिला को योजना का लाभ प्राप्त करने में कोई तकनीकी समस्या न आए।

राशि हस्तांतरण की तिथि:

मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों को जनवरी माह की किस्त 28 या 29 जनवरी को उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। सरकार ने बताया कि इस दौरान जिलों में लाभार्थियों के सत्यापन और डेटा अपडेट का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, जिससे प्रक्रिया की पारदर्शिता और सही तरीके से लाभ वितरणसु निश्चित हो सके।

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