रांची: झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा झारखंड के सभी सरकारी और निजी स्कूल को खोलने का आदेश जारी कर दी गई है ।
जारी आदेश में कहा गया है कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड, राँची के आदेश ज्ञापांक-58/स.को. दिनांक-29.04.2024 द्वारा राज्य में अत्यधिक गर्मी एवं लू के कारण छात्रों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की आशंका को दृष्टिगत राज्य में संचालित सभी कोटि के सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालयों में कक्षा KG से कक्षा 08 तक की कक्षाएं अगले आदेश तक के लिए स्थगित तथा कक्षा 09 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 7:00 बजे से 11:30 बजे तक संचालित करने का दिशा-निर्देश निर्गत किया गया था।
वर्तमान में मौसम में परिवर्तन को देखते हुए झारखंड राज्य में संचालित सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त/गैर सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं सभी निजी विद्यालय में कक्षा KG से ऊपर की कक्षाएं दिनांक-13.05.2024 के प्रभाव से अपने पूर्व निर्धारित समय पर संचालित किए जाएंगे।
निजी विद्यालयों का संचालन संबंधित विद्यालय के दिशा-निर्देश के अनुरूप आरटीई अधिनियम एवं प्रबंधन के प्रावधानों के तहत संचालित होंगे।
उक्त पर विभागीय सचिव महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।
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